रंजीत श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ हरदोई
हरदोई। जिलाधिकारी ने प्रतिबंधित मांस के परिवहन में प्रयुक्त पिकअप को जब्त किए जाने आदेश दिया है। वाहन को नीलाम कराया जाएगा। इससे प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराई जाएगी।
डीएम एमपी सिंह ने न्यायालय आदेश में कोतवाली संडीला में 14 मई 2022 को दर्ज उप्र गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमा में एसपी की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पारित किया है। उन्होंने उन्नाव के थाना बांगरमऊ ग्रामीण क्षेत्र के नसीमगंज निवासी मोहम्मद आसिफ के पिकअप को जब्त करने के आदेश दिए हैं।
पुलिस रिपोर्ट में कहा है कि पिकअप से संडीला पुलिस ने कल्लू शेख के यहां से गोमांस के साथ कब्जे में लिया था। सहायक अभियोजन अधिकारी ने पिकअप को जब्त किए जाने की रिपोर्ट दी है।
उन्होंने सरकार के पक्ष में पिकअप जब्त करते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को इसके मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपी है। मूल्यांकन के साथ ही संडीला एसडीएम के पर्यवेक्षण में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी व कोतवाली संडीला के प्रभारी निरीक्षक को वाहन नीलाम कराने के आदेश दिए हैं।