हरदोईः गैर इरादतन हत्या में तीन भाइयों को 10 साल का कारावास

 

रंजीत श्रीवास्तव  ब्यूरो चीफ हरदोईहरदोई। सत्र न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने होरी लाल हत्याकांड के दोषी तीन सगे भाइयों को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा करने की दशा में 3 माह का अतिरिक्त कारावास उन्हें भुगतना होगा।


सुरसा थाना क्षेत्र के गांव खुद्दी मजरा फरीदपुर निवासी रामादेवी ने 15 सितंबर 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि घर के पड़ोस में श्री कृष्ण की दीवार है। दीवार से सटा छप्पर रखा है।

14 सितंबर 2013 को श्री कृष्ण, मुन्नीलाल, राजाराम आए और गालियां देने लगा। इन लोगों ने पति और उसके बेटे सुशील व रिंकू से कहा कि छप्पर का पानी आने से उनकी दीवार गिर जाएगी।
पति व बेटों ने गाली देने से मना किया, तो इन लोगों ने लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया। जिससे पति होरी लाल, बेटा सुशील गंभीर रूप से घायल हो गए। वह बचाने गई तो उसे भी मारा पीटा।
उसके पति की मौके पर ही मौत हो गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने श्री कृष्ण, राजाराम मुन्नी लाल के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह, सूरज पाल सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने फैसला सुनाया है। दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।