हरदोईः दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

 

 रंजीत श्रीवास्तव  ब्यूरो चीफ हरदोईहरदोई। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर 15 के जज अब्दुल कैश ने दुष्कर्म दोषी संतोष को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।


इसके साथ ही छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त कारावास उसे भुगतना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
कासिमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वह लुधियाना में नौकरी करता था। उसकी बेटी घर में अकेली रहती थी। 22 मार्च 2016 को उसकी बहन की बेटी भी घर आई थी।

दोनों लड़कियां 29 मार्च 2016 को बाजार जा रही थीं। उन्हें रास्ते से बबलू, नरेंद्र, जसवंत, रोहित, गुड्डी मिले। यह लोग उन्हें बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने दोनों लड़कियों को बरामद किया था। इसके बाद उड़ीसा के जिला कटक थाना निआली के गांव जलालपुर निवासी संतोष कुमार तथा हरियाणा के जिला व थाना झज्जर निवासी सोनू उर्फ सुमन को गिरफ्तार किया था।
वादी मुकदमा, दोनों पीड़िताओं तथा गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। संतोष के खिलाफ अपहरण एवं दुष्कर्म तथा सोनू उर्फ सुमन के विरुद्ध अपहरण के मामले में पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
सोनू उर्फ सुमन के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य ना होने के कारण कोर्ट ने उसे दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद संतोष को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।