अस्पताल संचालकों पर फर्जीवाड़े की धारा भी बढ़ेगी

 


अमन क्राइम न्यूज़ हरदोई -ब्यूरो चीफ रंजीत श्रीवास्तव

बिलग्राम। न्यू सहारा हास्पिटल के संचालकों की मुसीबतें बढ़ सकतीं हैं। कोर्ट के आदेश पर दर्ज एक मामले में अस्पताल के अवैध संचालन पर धोखाधड़ी की धाराएं बढ़ाने की तैयारी विवेचक ने कर ली है।


अरवल थाना क्षेत्र के ग्राम बानामऊ निवासी अविनाश कुमार ने न्यायालय के आदेेश से 11 जनवरी को बिलग्राम कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें अवनीश ने कहा कि 1 जुलाई 2019 को उसकी पत्नी लक्ष्मी को पेट में दर्द की शिकायत पर बिलग्राम में सांडी रोड पर संचालित न्यू सहारा हास्पिटल में भर्ती कराया था। आरोप है कि गलत तरीके से ग्लूकोज चढ़ाने और इंजेक्शन लगाए जाने के कारण दिक्कत बढ़ गई। विकलांगता आने और कैंसर का भय दिखाकर अस्पताल ने 90 हजार रुपये भी ले लिए और बाद में लखनऊ स्थित एक अस्पताल भेज दिया। वहां महिला की तीन उंगलियां काट दी गईं। तब मामला लापरवाही से इलाज के कारण संक्रमण बढ़ने और वसूली करने के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले की विवेचना निरीक्षक अपराध ताहिर हुसैन को दी गई। उन्होंने सीएमओ से कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। इस पर पता चला कि न्यू सहारा हास्पिटल सीएमओ कार्यालय में पंजीकृत ही नहीं है। सीएमओ की आख्या के मुताबिक बिना पंजीकरण के ऐसा करना फर्जीवाड़ा की श्रेणी में आता है। सीएमओ की आख्या मिलने के बाद अब न्यू सहारा हास्पिटल के विरुद्ध फर्जीवाड़े की धाराएं बढ़ाने की तैयारी भी कर ली गई है। विवेचक ने बताया कि जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी।