अमन क्राइम न्यूज़ हरदोई -ब्यूरो चीफ रंजीत श्रीवास्तव
हरदोई : तीसरा शस्त्र जमा ही करना होगा। तीसरा लाइसेंस और शस्त्र सरेंडर की समयावधि कई दिन पहले समाप्त हो चुकी है। अब ऐसे लोगों की पुलिस अभिलेखों में तलाश की जाएगी। थाना-कोतवाली पर दर्ज लाइसेंसों के विवरण से सरेंडर कर चुके लाइसेंस धारकों को छोड़ते अन्य को सूचीबद्ध किया जाएगा। नियत समय में लाइसेंस और शस्त्र सरेंडर न करने वालों पर आयुध अधिनियम के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से एक व्यक्ति को अधिकतम दो लाइसेंसी शस्त्रों को रखने की दी गई बाध्यता पर शासन ने 13 दिसंबर तक तीसरा लाइसेंस और शस्त्र सरेंडर करने की समयावधि दी थी, लेकिन जिले में 60 लाइसेंसधारकों ने लाइसेंस सरेंडर करने के लिए आवेदन किए हैं। 32 ने सरेंडर कर दिए हैं। जिले में करीब 26 हजार लाइसेंस हैं, अन्य जिलों और प्रांतों से जारी सभी लाइसेंसों का विवरण लाइसेंसधारकों ने शस्त्र अनुभाग में दर्ज नहीं कराया है। शस्त्र अनुभाग में विवरण दर्ज न होने के चलते तीन-तीन लाइसेंसी शस्त्र रखने वालों की पूरी जानकारी नहीं हो पाई है।