नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश में 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिसे अब लगातार तीसरी बार आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में 17 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन रहेगा। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसे देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन में भी कोरोना संक्रमण को रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन के आधार पर रियायत देने का ऐलान किया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है। ऐसे में कल यानि 4 मई से देश में किन सेवाओं को छूट मिलेगी और किन सेवाओं पर पाबंदी रहेगी, आईए डालते हैं एक नजर।
Lockdown 3: आज से Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra समेत इन राज्यों में कितनी छूट ? | वनइंडिया हिंदी सभी जोन में इसकी पाबंदी होगी ट्रेन, विमान, मेट्रो, राज्यस्तरीय बस, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की इजाजत नहीं होगी , स्कूल, क़लेज, शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग, हॉस्पिटैलिटी सेवा, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम के लिए इकट्ठा होने पर पाबंदी, धार्मिक स्थल, कुछ अहम लोगों को रेल, विमान, सड़क से यात्रा करने की अनुमति
गृहमंत्रालय ने दी है।
रेड जोन में पाबंदी
रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, अंतरराज्यीय बसें,नाई की दुकान, स्पा, सैलून
रेड जोन में अनुमति
सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां,कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सभी कृषि गतिविधियों, को छूट दी गई है। वहीं अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन सहित पशुपालन गतिविधियों को पूरी तरह से अनुमति है। सभी स्वास्थ्य सेवाओं (आयुष सहित) के चिकित्सा कर्मियों और मरीजों को एयर एंबुलेंस के माध्यम से परिवहन की अनुमति है। रेड जोन में आने वाले बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां,बीमा ,सहकारी समितियांआंगनवाड़ी केंद्र, बिजली, पानी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट खुले रहेंगे। कूरियर और डाक सेवाओं के संचालित को छूट दी गई है।ऑरेज जोन में मिली ये छूट
जिलों में 4 मई से टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्री की अनुमति दी गई है। इसके अलावा ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्रियों के सफर करने की अनुमति दी गई है। वहीं, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी सामानों के ऑनलाइन डिलिवरी की भी छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने अपने एडवाइजरी में कहा है कि 17 मई तक गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग घरों में ही रहें।
ऑरेंज जोन में इन पर जारी रहेगी रोक ऑरेंज और ग्रीन जोन में शामिल जिलों को लॉकडाउन में कुछ ढील दी है। लेकिन कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण या कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है।
ग्रीन जोन में मिली ये छूट
ग्रीन जोन में 50 फीसदी बसें चलेंगी। हालांकि बसों में सिर्फ 50% यात्री होंगे। ग्रीन जोन में फैक्ट्रियां खोलने की इजाजत दी गई है। नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं सैलून की दुकान नहीं खुलेंगी। मॉल नहीं खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज नहीं खुलेंगे शाम 7 बजे-सुबह 7 बजे तक आवाजाही की इजाजत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि ग्रीन जोन सरकार की तरफ से ऐसे क्षेत्र को बनाया गया है जिसमे में पिछले 21 दिनों में एक भी कोरोना के केस नहीं आए हैं। लॉकडाउन में जरूरी और गैर जरूरी के किसी भी भेद के बिना शहरी परिसरों में सभी स्टैंड और दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों की दुकानों खुलेंगी। निजी ऑफिस 33 प्रतिशत कर्मचारी के साथ काम कर सकते हैं। सभी सरकारी कार्यालय उप सचिव के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और पूरी शक्ति से कार्य करेंगे। जबकि बाकी कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33% ऑफिस आएंगे। वहीं सभी जोनों में 65 वर्ष से अधिक और 10 साल के 10 उम्र के लोगों को घरों में ही रहना होगा। वहीं लोगो को गैर जरूरी कामों के लिए सुबह 7 से शाम 7 बजे तक की ही छूट मिलेगी।