अब कोई जुगाड़ से सस्ते गल्ले की दुकान नहीं पा सकेगा।







ब्यूरो चीफ रंजीत श्रीवास्तव








अमन क्राइम न्यूज़ हरदोई अब कोई जुगाड़ से सस्ते गल्ले की दुकान नहीं पा सकेगा। नई व्यवस्था में हाईस्कूल पास को ही राशन की दुकान का आवंटन हो सकेगा। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, साफ-सुथरी छवि भी जरूरी होगी। पुरानी दुकानों पर अभी यह व्यवस्था लागू नहीं होगी, लेकिन अब नई दुकानों का चुनाव इसी गाइड लाइन से होगा।















गांवों में राशन की दुकान को लेकर हमेशा से मारामारी रही है। अभी तक दुकान के लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं होती थी। बस कोटे का चुनाव होता था। सर्वाधिक लोगों की राय वाले उम्मीदवार को ही दुकान का आवंटन कर दिया जाता था। जिले में देंखे तो कुल 1634 राशन की दुकानें संचालित हैं। 145 शहरी और 1489 ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें हैं। इनमें से 20 दुकानें निलंबित चल रही है। 67 दूसरे गांवों में संबंद्ध हैं तो 40 निरस्त चल रही हैं। निलंबित दुकानों की जांच चल चल रही लेकिन जो निरस्त हैं, उनके स्थान पर दूसरे का चयन किया जाएगा, लेकिन अब जुगाड़ और गांव वालों का समर्थन ही नहीं शिक्षा भी जरूरी हो गई है। खाद्य व रसद विभाग की तरफ से रिक्त व नई राशन दुकानों के आवंटन के लिए तैयार नई गाइडलाइन जारी की गई है। गड़बड़ी रोकने को कोटेदार के चयन से लेकर राशन कार्ड बनवाने के नए आवेदन की प्रक्रिया को सख्त किया गया है। आवेदन के समय चरित्र प्रमाणपत्र भी देना होगा। आपराधिक केस होने पर भी दुकान आवंटित नहीं होगी। आवंटी के खिलाफ केस दर्ज होने पर दुकान निरस्त कर दी जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी संजय पांडेय नई व्यवस्था से ही अब दुकानें आवंटित होंगी। आवंटन से पहले बैंक खाते में 40 हजार जरूरी दुकानों के आवंटन में सर्वाधिक 21 फीसद आरक्षण अनुसूचित जाति और 20 फीसद आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। दुकान आवंटन के लिए आवेदक के बैंक खाते में न्यूनतम 40 हजार की राशि भी जरूरी होगी।